By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 20, 2017
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण जमा योजना के तहत अपनी अघोषित आय की घोषणा करने वालों को सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 अप्रैल तक राशि जमा करने की अनुमति प्रदान की है, बशर्ते वे 31 मार्च तक इसकी घोषणा कर चुके हों और कर व जुर्माना जमा करा चुके हों। इस योजना में चार साल तक कोई ब्याज नहीं मिलेगा। रिजर्व बैंक ने एक विज्ञप्ति में कहा कि यह विस्तार बैंकों को भी दिया गया है ताकि वे रिजर्व बैंक की ई-कुबेर प्रणाली पर 30 अप्रैल तक ब्यौरे को अपलोड कर सकें।
उल्लेखनीय है कि सरकार ने इस योजना की शुरूआत 17 दिसंबर 2016 को की थी। अपने कालेधन की घोषणा करने के अंतिम अवसर के तौर पर शुरू की गई इस योजना की अंतिम तिथि 31 मार्च थी। इसके तहत जुर्माना और कर अदा करने के बाद पाक साफ निकला जा सकता है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि जमा करने और अपलोड करने की तिथि को 30 अप्रैल से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने एक अलग अधिसूचना में कहा है कि जिन मामलों में कर, अधिभार और दंड की राशि को 31 मार्च 2017 तक प्राप्त किया जा चुका है, उनमें बांड लेजर खाता खोलने की प्रभावी तिथि वह मानी जाएगी जिस दिन रिजर्व बैंक को अधिकृत बैंक से वह जमा प्राप्त होगी।