The Kerala Story देखने के बाद 23 साल की लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड के खिलाफ दर्ज करवायी शिकायत, जबरन धर्म परिवर्तन कराने का लगाया आरोप

By रेनू तिवारी | May 23, 2023

नई दिल्ली। फिल्म द केरला स्टोरी काफी विवादों के बाद सिनेमाघरों में रिलीज हुई हैं। कुछ लोगों ने फिल्म को आंखें खोल देने वाली फिल्म बताया तो किसी ने इसी इस्लाम धर्म के खिलाफ बताया। वहीं राजनीतिक तौर पर फिल्म को एक प्रोपेगेंडा कहा गया। फिल्म जल्द ही 200 करोड़ की कमाई वाले क्लब में शामिल हो चुकी है। लोग इसे पसंद कर रहे हैं और अपने साथ होने वाले जुर्म के खिलाफ खड़े भी हो रहे हैं। हाल ही में ऐसी ही मामला मध्यप्रदेश के इंदौर से सामने आया हैं। 

 

मध्य प्रदेश के इंदौर में एक 23 वर्षीय व्यक्ति को एक महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, साथ ही उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने का भी आरोप लगाया गया था। महिला का आरोप है कि युवक उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। समाचार एजेंसी ने बताया कि महिला ने "शादी के बहाने प्यार के जाल में फंसने के बाद" पुरुष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। खजराना थाना प्रभारी दिनेश वर्मा ने एएनआई को बताया कि वह आरोपी के साथ रह रही थी।

 

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खजराना थाना प्रभारी दिनेश वर्मा ने एएनआई को बताया, 'एक लड़की, जो एक फैजान के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में थी, ने शिकायत दर्ज कराई कि फैजान उस पर शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपनाने का दबाव बना रहा था। फैजान ने लड़की की पिटाई भी की। जब उसने मना कर दिया। वे पिछले 7-8 महीनों से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। पुलिस के अनुसार, महिला ने "द केरला स्टोरी" देखने के बाद पुरुष के साथ विवाद के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज कराई।


एएनआई के अनुसार, दिनेश वर्मा ने कहा, महिला ने बताया कि वह और पुरुष हाल ही में 'द केरला स्टोरी' फिल्म देखने गए थे। फिल्म देखने के बाद दोनों में कहासुनी हो गई। उसने पुलिस से संपर्क किया और प्राथमिकी दर्ज कराई।

 

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दिनेश वर्मा ने प्राथमिकी का हवाला देते हुए कहा, 'शादी का झांसा देकर प्रेमजाल में फंसने के बाद शिकायतकर्ता उस व्यक्ति के साथ रह रही थी। वर्मा के अनुसार, उस व्यक्ति को मध्य प्रदेश धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था, जो बल या धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन पर रोक लगाता है, और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) ने पीटीआई को बताया।


उन्होंने बताया कि आरोपी युवक 12वीं कक्षा तक शिक्षित है और बेरोजगार है, जबकि पीड़ित महिला उच्च शिक्षित है और एक निजी कंपनी में काम करती है। पीटीआई के अनुसार, दिनेश वर्मा ने कहा, "सभी आरोपों की गहन जांच की जा रही है।"

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