By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 19, 2020
नयी दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि आप सरकार अधिकतम क्षमता के इस्तेमाल के लिए निजी प्रयोगशाला की जांच सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं कर रही है। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर मौजूद जांच के आंकड़े तथा अदालत के सामने रखे गए हलफनामे में दिए गए तथ्यों की तुलना करते हुए इस नतीजे पर पहुंची।
दिल्ली सरकार ने मामले में दिए गए हलफनामे में कहा कि एक और सरकारी प्रयोगशाला तथा दो निजी प्रयोगशालाओं को शामिल किए जाने से रोजाना जांच की क्षमता बढ़कर 10,700 हो गयी है। हालांकि, वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों में कहा गया कि एक दिन में 7,000 से ज्यादा जांच नहीं हुई। अदालत मामले में 22 जून को सुनवाई करेगी।