आप के 21 विधायकों को झटका, लाभ का पद मामले में राहत नहीं

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jun 24, 2017

चुनाव आयोग ने कहा है कि आम आदमी पार्टी (आप) के 21 विधायकों को संसदीय सचिव के पद से हटाने के उच्च न्यायालय के आदेश से मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मामला जारी रहेगा। आयोग ने शुक्रवार को अपने अंतरिम आदेश में कहा कि आप के विधायक 13 मार्च 2015 से आठ सितंबर 2016 तक संसदीय सचिव के पद पर थे।

 

आयोग अब इन नियुक्तियों के लाभ का पद होने के मामले की सुनवाई जारी रखेगा। आयोग ने सभी पक्षकारों को सुनवाई की अगली तारीख जल्दी ही सूचित करने को कहा है।

 

उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों पर लाभ के पद मामले में चुनाव आयोग के समक्ष याचिका दायर कर उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की गयी है।

प्रमुख खबरें

पूर्व PM मनमोहन सिंह का निधन, 92 साल की उम्र में दिल्ली के AIIMS में ली अंतिम सांस

सक्रिय राजनीति फिर से होगी रघुवर दास की एंट्री? क्या है इस्तीफे का राज, कयासों का बाजार गर्म

क्या इजराइल ने सीरिया में फोड़ा छोटा परमाणु बम? हर तरफ धुंआ-धुंआ

1,000 नए रंगरूटों को दिया जाएगा विशेष कमांडो प्रशिक्षण, सीएम बीरेन सिंह ने दी जानकारी