By रेनू तिवारी | Aug 28, 2024
पुणे के एक शिक्षक को स्कूल में कक्षा 9 की छात्रा का पीछा करने और यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पुणे के एक स्कूल के 35 वर्षीय शिक्षक को पिछले एक महीने में कई मौकों पर 14 वर्षीय छात्रा का पीछा करने और यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सोमवार को लड़की की मां ने शहर के एक थाने में एफआईआर दर्ज कराई। लड़की कक्षा 9 की छात्रा है।
सोमवार को जब लड़की स्कूल से लौटी तो वह बहुत परेशान थी और रोने लगी। कुछ देर बाद उसने अपने माता-पिता को बताया कि शिक्षक पिछले कुछ समय से उसे परेशान कर रहा था। उसकी मां की शिकायत के आधार पर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया।
एफआईआर में कहा गया है कि शिक्षक बार-बार लड़की से बात करने के लिए कह रहा था और उसका घर का पता भी पूछ रहा था। लड़की द्वारा उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने के बावजूद यह व्यवहार जारी रहा। एक बार उसने लड़की से पूछा कि क्या वह उसे घर छोड़ सकता है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि शिक्षक ने कई बार उसके साथ दुर्व्यवहार किया।
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 78 लगाई है जो पीछा करने से संबंधित है और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम की धारा 12, जो यौन उत्पीड़न से संबंधित है।
यह घटना पुणे शहर के पास स्थित एक इलाके में 10 वर्षीय लड़की के साथ कथित तौर पर 67 वर्षीय व्यक्ति द्वारा बलात्कार किए जाने के एक दिन बाद की है।
पुणे ग्रामीण पुलिस ने घटना की सूचना मिलने पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, जब लड़की ने अपने स्कूल में समूह परामर्श सत्र में अपने शिक्षकों के सामने ‘गुड टच-बैड टच’ और यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा से संबंधित अन्य अवधारणाओं के बारे में खुलकर बात की।