By रेनू तिवारी | Jun 10, 2019
जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले आठ साल की एक बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और उसके बाद हत्या के मामले में विशेष अदालत में आज सुनवाई हुई दिसमें 7 आरोपियों में 6 को अदालत ने दोषी करार दिया गया हैं। दीपक खजुरिया, प्रवेश कुमार, तिलकराज,आनंद दत्ता, सुरेंद्र, सांझी राम को कोर्ट ने इस केस में दोषी पाया और आरोपी सांझी राम के बेटे विशाल को अदालत ने बरी कर दिया गया है। अभी इन आरोपियों को क्या सजा दी जाएगी ये साफ नहीं हुआ हैं केस पर अभी भी सुनवाई जारी है।
कठुआ गेंगरेप मामले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। जिसके बाद इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने हस्ताक्षेप किया था। जिसके बाद इस मामले पर सुनवाई जम्मू कश्मीर से बाहर पड़ोसी राज्य पंजाब के पठानकोट में जिला और सत्र अदालत में पिछले साल जून में की थी।
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क्राइम ब्रांच की चार्ज सीट के अनुसार पिछले साल 10 जनवरी 2018 को जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के रसाना गांव में आठ साल की बच्ची को अपहरण कर दिया गया था। उसके बाद इस बच्ची को एक धार्मिक स्थल पर कैद करके 4 दिनों तक प्रताड़ित किया गया और 7 लोगों ने मिल कर आठ साल की मासूम के साथ बारी-बारी से बलात्कार किया। और अंत में लाठी से पीट-पीट कर बच्ची की हत्या कर दी गई।