अयोध्या रामजन्मभूमि बाबरी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच रोजाना सुनवाई कर रही है। इसी दौरान आज सुनवाई के 33वें दिन मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील रखीं जा रही हैं। मुस्लिम पक्ष की वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (एएसआई) की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए उसे महज विचार बताया और कहा कि इसके आधार पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। जिस पर जस्टिस बोबड़े ने कहा कि हमें पता है कि पुरातत्व विभाग की तरफ से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यहां असली सबूत कौन दे सकता है? हम यहां इसी आधार पर निर्णय ले रहे हैं कि किसका अनुमान सटीक है और क्या विकल्प हैं..?
जिसके बाद मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा कि एएसआई की रिपोर्ट में कहीं पर भी राम मंदिर का स्थान नहीं बताया गया है, जबकि राम चबूतरे को वाटर टैंक बताया गया है। इस दौरान जस्टिस नज़ीर ने इसपर कहा कि पुरातत्व पूरी तरह से विज्ञान नहीं है, ऐसे में इसपर सेक्शन 45 लागू नहीं होगा. मुस्लिम पक्ष की ओर से मीनाक्षी अरोड़ा ने इसपर कहा कि एएसआई की रिपोर्ट की जांच होनी चाहिए क्योंकि कई एक्सपर्ट ने उसपर सवाल उठाए थे।