Supreme Court ने भ्रष्टाचार के मामले में ओडिशा में कांग्रेस के विधायक की सजा निलंबित की
मुकीम को एक सतर्कता अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में तीन साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई थी और उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके खिलाफ दायर उनकी अपील को उच्च न्यायालय ने 10 अप्रैल को खारिज कर दिया था। भुवनेश्वर में सतर्कता मामलों के विशेष न्यायाधीश ने उन्हें 29 सितंबर 2022 को भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराया था।
नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने भ्रष्टाचार के एक मामले में कांग्रेस विधायक मोहम्मद मुकीम की सजा मंगलवार को निलंबित कर दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कटक-बाराबती के विधायक की अपील पर ओडिशा सरकार को नोटिस जारी किया। विधायक ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी है। पीठ ने कहा, ‘‘ नोटिस जारी करें। पक्षों के वरिष्ठ वकीलों को सुनने और सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता की सजा को निलंबित करने का आदेश दिया जाता है।”
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मुकीम को एक सतर्कता अदालत ने भ्रष्टाचार के एक मामले में तीन साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई थी और उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके खिलाफ दायर उनकी अपील को उच्च न्यायालय ने 10 अप्रैल को खारिज कर दिया था। भुवनेश्वर में सतर्कता मामलों के विशेष न्यायाधीश ने उन्हें 29 सितंबर 2022 को भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराया था। सतर्कता विभाग ने एक बयान में कहा कि मेट्रो बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में मुकीम ने एक आईएएस अधिकारी और अन्य के साथ मिलीभगत करके राज्य संचालित ओडिशा ग्रामीण आवास एवं विकास निगम लिमिटेड (ओआरएचडीसी) से ऋण की आड़ में रियल एस्टेट कंपनी को आर्थिक लाभ पहुंचाया।
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