'द केरल स्टोरी' को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बोली तमिलनाडु सरकार, हमने प्रतिबंध लगाने का कोई आदेश जारी नहीं किया
फिल्म के टीज़र में दावा था कि केरल की 32,000 महिलाओं को आईएसआईएस द्वारा समय के साथ भर्ती किया गया था। हालांकि यह दावा अब टीज़र से हटा दिया गया है।
तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसने 5 मई को रिलीज हुई फिल्म 'द केरला स्टोरी' पर प्रतिबंध लगाने का कोई आदेश जारी नहीं किया है। फिल्म एक युवा हिंदू लड़की के ब्रेनवॉश और इस्लाम में परिवर्तित होने और आईएसआईएस में शामिल होने के लिए मजबूर करने के चित्रण पर विवाद में फंस गई है। फिल्म के टीज़र में दावा था कि केरल की 32,000 महिलाओं को आईएसआईएस द्वारा समय के साथ भर्ती किया गया था। हालांकि यह दावा अब टीज़र से हटा दिया गया है।
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सरकार ने कहा कि राज्य द्वारा सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों को आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने के बावजूद, आम जनता से उत्साहजनक प्रतिक्रिया की कमी के कारण उनके मालिकों ने 7 मई से फिल्म का प्रदर्शन बंद करने का फैसला किया। राज्य सरकार ने फिल्म के निर्माताओं द्वारा राज्य में वास्तव में प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाते हुए दायर याचिका के जवाब में कहा कि आपत्तियों और विरोध के बीच फिल्म को 5 मई को पूरे तमिलनाडु में 19 मल्टीप्लेक्स में रिलीज किया गया था।
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