Delhi Liquor Policy Scam Case: मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 30 अक्टूबर को सुनाएगा फैसला
जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच सोमवार सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगी। 17 अक्टूबर को मामले पर आखिरी सुनवाई के दौरान, केंद्र के खिलाफ सिसोदिया का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील डॉ अभिषेक मनु सिंघवी के साथ अंतिम बहस समाप्त हुई।
सुप्रीम कोर्ट जेल में बंद आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाएगा। सिसौदिया पर वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा घोटालों से संबंधित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में मुकदमा चल रहा है। पूर्व उपमुख्यमंत्री को कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मामलों और अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए विकास योजनाओं के लिए धन के आवंटन की सुविधा के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वह फरवरी से न्यायिक हिरासत में हैं।
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जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच सोमवार सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगी। 17 अक्टूबर को मामले पर आखिरी सुनवाई के दौरान, केंद्र के खिलाफ सिसोदिया का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील डॉ अभिषेक मनु सिंघवी के साथ अंतिम बहस समाप्त हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर अपना फैसला टाल दिया था। 5 अक्टूबर को पिछली सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने दिल्ली शराब नीति मामले की जांच कर रही केंद्रीय एजेंसियों से कड़े सवाल पूछे थे, और उन सबूतों की मांग की थी जिनके बारे में वे दावा करते हैं कि उनके पास सिसोदिया के खिलाफ हैं।
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अदालत ने कहा था कि मनीष सिसौदिया के खिलाफ मामले में निष्कर्ष अफवाहों पर आधारित प्रतीत होते हैं और दो मिनट में स्पष्ट हो जाएंगे। मनीष सिसौदिया को घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और वह तब से हिरासत में हैं। इस बीच, ईडी ने तिहाड़ जेल में उनसे पूछताछ के बाद 9 मार्च को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
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