Excise Policy Case: शराब घोटाले में सिसोदिया को नहीं मिली राहत, 12 मई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत
राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय के मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 28 अप्रैल तक के लिए आदेश सुनाना टाल दिया था। सीबीआई लगातार सिसोदिया की जमानत का विरोध कर रही है।
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया को फिलहाल राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई द्वारा जांच की जा रही आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी है। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक्साइज घोटाले से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय के मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 28 अप्रैल तक के लिए आदेश सुनाना टाल दिया था। सीबीआई लगातार सिसोदिया की जमानत का विरोध कर रही है।
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वहीं, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मंगलवार को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में दिल्ली की एक अदालत में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और तीन अन्य के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने आरोप पत्र पर विचार करने के लिए 12 मई की तारीख तय की थी। सीबीआई ने 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था और 58वें दिन आरोप पत्र दाखिल कर दिया, जिससे उन्हें स्वत: जमानत मिलने की संभावना नहीं रहेगी।
Delhi's Rouse Avenue Court extends judicial custody of AAP leader & former Delhi Deputy CM Manish Sisodia till 12th May in the Excise policy case being probed by the CBI
— ANI (@ANI) April 27, 2023
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