SC का राज्यों-UTs को निर्देश, 31 जुलाई तक लागू करें वन नेशन-वन राशन कार्ड स्कीम
प्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से बिना किसी बहाने के तुरंत एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड लागू करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एक या दूसरी समस्या का हवाला नहीं दे सकते।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को 31 जुलाई तक ‘एक राष्ट्र,एक राशन कार्ड’ योजना लागू करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण और उन्हें लाभ देने के लिए एनआईसी की मदद से 31 जुलाई तक पोर्टल विकसित करने का निर्देश दिया है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक देश- एक राशन कार्ड व्यवस्था को लागू करने को कहा। क्योंकि इससे प्रवासी श्रमिकों को उन राज्यों में भी राशन लेने की सुविधा मिल सकेगी जहां वे काम करते हैं और जहां उनका राशन कार्ड पंजीकृत नहीं है।
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को कोविड की स्थिति रहने तक प्रवासी मजदूरों के बीच मुफ्त वितरित करने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अनाज आवंटित करने का निर्देश दिया है। उच्चतम न्यायालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को वैश्विक महामारी की स्थिति जारी रहने तक प्रवासी मजदूरों के लिए सामुदायिक रसोई का संचालन करने का निर्देश दिया।Supreme Court sets July 31, 2021 deadline to implement 'one nation one ration card' scheme. SC asked Centre to develop a portal in consultation with NIC to register unorganised & migrant workers & complete the portal and commence process not later than July 31, 2021
— ANI (@ANI) June 29, 2021
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