पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ फर्जी खबरें फैलाने के आरोप में मुंबई पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया

Arrest

अधिकारी ने बताया कि वेस्ट रीजन साइबर पुलिस थाना में धारा 354 (ए) (यौन उत्पीड़न), 506 (2) (आपराधिक धमकी के लिए सजा), 509 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, हावभाव का इस्तेमाल) और भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए सजा) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मुंबई|  मुंबई पुलिस के साइबर सेल ने पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ एक वीडियो के जरिए कथित तौर पर फर्जी खबरें फैलाने के आरोप में एक न्यूज पोर्टल के लिए काम कर रहे दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं।

अधिकारी ने बताया कि वेस्ट रीजन साइबर पुलिस थाना में धारा 354 (ए) (यौन उत्पीड़न), 506 (2) (आपराधिक धमकी के लिए सजा), 509 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द, हावभाव का इस्तेमाल) और भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए सजा) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने बताया कि मामले की जांच के दौरान साइबर पुलिस ने भोपाल निवासी सिद्धार्थ जय प्रकाश श्रीवास्तव (24) को गिरफ्तार किया था।

अय्यूब ने शुक्रवार को ट्वीट किया था, ‘‘मुंबई साइबर क्राइम ने आज स्कूपबीट्स से दो पत्रकारों को गिरफ्तार किया जिन्होंने अपने नियोक्ताओं के इशारे पर एक वीडियो बनाया, मेरे खिलाफ सबसे शातिर फर्जी खबर फैलाई। यह न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है।

धन्यवाद सीपी मुंबई पुलिस, संयुक्त सीपी और अन्य अधिकारी।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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