कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्यकर्मियों के लिए बीमा योजना का विस्तार
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के लिए बीमा योजना ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज’ (पीएमजीकेपी) के तहत पॉलिसी की मौजूदा अवधि 20 अक्टूबर को समाप्त हो रही है।
नयी दिल्ली| केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना को 180 दिनों की अवधि के लिए और बढ़ा दिया गया है और अब तक इसके तहत 1,351 दावों का भुगतान किया जा चुका है।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के लिए बीमा योजना ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज’ (पीएमजीकेपी) के तहत पॉलिसी की मौजूदा अवधि 20 अक्टूबर को समाप्त हो रही है।
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बयान में कहा गया है, ‘‘क्योंकि कोविड-19 महामारी अभी भी समाप्त नहीं हुई है और कोविड से संबंधित ड्यूटी के लिए तैनात स्वास्थ्यकर्मियों की मौत के मामले अभी भी विभिन्न राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों (केंद्र शासित प्रदेशों) से दर्ज किये जा रहे है, इसलिए बीमा पॉलिसी को 21.10.2021 से और 180 दिनों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है ताकि कोविड-19 रोगियों की देखभाल के लिए नियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों के आश्रितों को सुरक्षा कवच प्रदान करना जारी रखा जा सके।’’
बयान में कहा गया है कि योजना के तहत अब तक 1,351 दावों का भुगतान किया जा चुका है। इसमें कहा गया है कि इस संबंध में 20 अक्टूबर को एक पत्र सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों (स्वास्थ्य), प्रमुख सचिवों (स्वास्थ्य), सचिवों (स्वास्थ्य) को स्वास्थ्य कर्मियों के बीच व्यापक प्रचार करने के लिए जारी किया गया है।
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