हरियाणा सरकार ने राज्य के अधिकारियों व कर्मचारियों को जारी किए निर्देश

Chief minister Manohar lal

उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी व कर्मचारी बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के अवकाश पर न जाए और यदि अवकाश स्वीकृत करना अति आवश्यक हो तो केवल अपरिहार्य कारणों के दृष्टिगत ही स्वीकृत किया जाए।

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य के अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वे आगामी 17 दिसंबर 2021 से आरंभ होने वाले ‘हरियाणा विधानसभा अधिवेशन’ के मद्देनजर कार्यालय में उपस्थित रहें व दौरे पर न जाएं।

 

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्य सचिव की ओर से प्रदेश सरकार के सभी प्रशासकीय सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड व निगम के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिए गए हैं कि 17 दिसंबर से ‘हरियाणा विधानसभा अधिवेशन’ शुरू होगा, जिसकी तैयारी के लिए तथा अधिवेशन के दौरान कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यालयों के अधिकारी व कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिचित की जाए।

 

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उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी व कर्मचारी बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के अवकाश पर न जाए और यदि अवकाश स्वीकृत करना अति आवश्यक हो तो केवल अपरिहार्य कारणों के दृष्टिगत ही स्वीकृत किया जाए।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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