सरकार एससी /एसटी अधिनियम के उचित कार्यान्वयन के वास्ते राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू करेगी
मंत्रालय ने कहा कि मोबाइल या किसी भी दूरसंचार ऑपरेटर के लैंडलाइन नंबर से वॉयस कॉल या वीओआइपी करके इस तक पहुंच बनाई जा सकती है। बयान में कहा गया है कि यह सेवा हिंदी, अंग्रेजी और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगी।
नयी दिल्ली| सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक ‘हेल्पलाइन’ शुरू करने जा रही है।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अत्याचारों के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन (एनएचएए) पूरे देश में टोल-फ्री नंबर 14566 पर चौबीसों घंटे उपलब्ध रहेगी।
मंत्रालय ने कहा कि मोबाइल या किसी भी दूरसंचार ऑपरेटर के लैंडलाइन नंबर से वॉयस कॉल या वीओआइपी करके इस तक पहुंच बनाई जा सकती है। बयान में कहा गया है कि यह सेवा हिंदी, अंग्रेजी और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध होगी।
एनएचएए का मोबाइल एप्लिकेशन भी उपलब्ध होगा। मंत्रालय ने कहा कि हेल्पलाइन का उद्देश्य अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करना है जिसका उद्देश्य भेदभाव को समाप्त करना और सभी को सुरक्षा प्रदान करना है।
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