ED ने जम्मू-कश्मीर में बैंक धोखाधड़ी मामले में 4.81 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की

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संघीय एजेंसी ने कहा कि कुर्क की गई संपत्तियां मेसर्स निखा ऑर्नामेंट्स के इसफाक अहमद जरगर, मेसर्स जेके गोल्ड ज्वैलरी के खलील अहमद मुगल, मेसर्स राफ राफ टूर्स एंड ट्रैवल के मोहम्मद अशरफ देव और मेसर्स सैयद टूर्स एंड ट्रैवेल्स के मोहम्मद सैयद कौसर नियाजी की थीं।

श्रीनगर। जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को यहां एक बैंक धोखाधड़ी मामले में आरोपी व्यक्तियों की 4.81 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क की। संघीय एजेंसी ने कहा कि कुर्क की गई संपत्तियां मेसर्स निखा ऑर्नामेंट्स के इसफाक अहमद जरगर, मेसर्स जेके गोल्ड ज्वैलरी के खलील अहमद मुगल, मेसर्स राफ राफ टूर्स एंड ट्रैवल के मोहम्मद अशरफ देव और मेसर्स सैयद टूर्स एंड ट्रैवेल्स के मोहम्मद सैयद कौसर नियाजी की थीं। 

एजेंसी ने कहा, प्रवर्तन निदेशालय के श्रीनगर क्षेत्रीय कार्यालय ने केनरा बैंक शाखा में धोखाधड़ी के मामले में 18 कनाल भूमि और एक इमारत के रूप में कुल 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। वर्ष 2014 में कई ऋण खातों के फंस जाने के बाद मैसुमा पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। ईडी ने केनरा बैंक की बडशाह चौक शाखा को 5.59 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के मामले में आरोपी व्यक्तियों और अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी पर जांच शुरू की। 

पुलिस ने अभी तक इस मामले में अदालत में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है। जांच से पता चला है कि 2014 के दौरान आरोपी उधारकर्ताओं ने 26 अन्य उधारकर्ताओं के साथ केनरा बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक की मिलीभगत से गैर-मौजूद स्वामित्व वाली संस्थाओं के नाम पर कुल 30 करोड़ रुपये का नकद ऋण ऋण लिया था।

डिस्क्लेमर: प्रभासाक्षी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।


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