Maharashtra Politics: शिवसेना के 16 नहीं 54 विधायकों पर होगा फैसला, विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर बोले- नियमों के तहत दूंगा निष्पक्ष निर्णय
महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत करता हूं, जिसमें महाराष्ट्र सरकार के 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए विधानसभा अध्यक्ष को विशेष शक्तियां दी गई हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को महाराष्ट्र सत्ता संघर्ष पर अपना फैसला सुनाया। जिसके अनुसार यह स्पष्ट किया गया कि शिंदे सरकार बनी रहेगी। हालांकि इस बार कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता का फैसला विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा है। लेकिन इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। तो विधायकों की अयोग्यता पर विधानसभा अध्यक्ष कब फैसला लेंगे? ऐसा सवाल किया जा रहा है। जिसे लेकर अब मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने जवाब दिया है।
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महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत करता हूं, जिसमें महाराष्ट्र सरकार के 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए विधानसभा अध्यक्ष को विशेष शक्तियां दी गई हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक निर्णय लेने की बात है, मैं यह निर्णय यथाशीघ्र लूंगा। मैं किसी के दबाव में फैसला नहीं लूंगा। मुझे उद्धव ठाकरे समूह से कोई आवेदन नहीं मिला है। 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेते समय किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा।
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विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि मैं विधान भवन के बाहर दिए जा रहे बयानों पर ध्यान नहीं देता। मैं उचित समय नहीं बता सकता कि सुनवाई कब तक पूरी होगी, समय भी प्रत्येक मामले की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। मेरे पास करीब 5 याचिकाएं आई हैं। हम 54 विधायकों को पार्टी बनाकर उनकी बात मनवाएंगे। चुनाव आयोग में शिवसेना पार्टी के गठन की मांग की जाएगी। जुलाई 2022 में कौन सा राजनीतिक दल था, यह देखना होगा कि अधिकृत दल का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था।
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