वीकेंड कर्फ्यू के बीच डीडीएमए का फैसला, आज गुरुद्वारा जाने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी कर्फ्यू से छूट
दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इससे पहले अपने आदेश में कहा था कि, धार्मिक स्थल तो खुल सकते हैं लेकिन वहां जाने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन आज प्रकाश पूरब के मौके पर श्रद्धालु गुरुद्वारा जा सकेंगे लेकिन इसके साथ साथ श्रद्धालुओं को कोविड नियमों का पालन करना होगा।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शुक्रवार रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस वीकेंड कर्फ्यू की मियाद सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगी। लेकिन इसी बीच दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से एक आदेश पारित करके कहा गया है कि, आज यानी 9 जनवरी को प्रकाश पूरब के चलते गुरुद्वारे जाने वाले लोगों को इस कर्फ्यू से छूट रहेगी। दरअसल आज सिखों के दसवें गुरु गोविंद सिंह की जयंती है। इसी को ध्यान में रखते हुए गुरुद्वारे जाने वाले श्रद्धालुओं को कर्फ्यू से छूट दी गई है।
दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इससे पहले अपने आदेश में कहा था कि, धार्मिक स्थल तो खुल सकते हैं लेकिन वहां जाने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन आज प्रकाश पूरब के मौके पर श्रद्धालु गुरुद्वारा जा सकेंगे लेकिन इसके साथ साथ श्रद्धालुओं को कोविड नियमों का पालन करना होगा।
किन लोगों को कर्फ्यू में है छूट
कर्फ्यू में जिन लोगों को छूट मिली है उनमें न्यायाधीश, न्यायिक अधिकारियों, अदालतों के कर्मचारियों को अदालत प्रशासन द्वारा अनुमति पत्र दिखाने पर यात्रा की अनुमति होगी। इसके अलावा जिन व्यक्तियों को छूट दी गई है. उनमें निजी चिकित्सा कर्मी जैसी डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ, अस्पतालों, जांच प्रयोगशाला, क्लीनिक, फार्मेसी आदि से जुड़े व्यक्तियों को इस कर्फ्यू में पहचान पत्र के साथ यात्रा की अनुमति दी गई है।
जो व्यक्ति हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन और अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल से यात्रा करना चाहते हैं तो उनको टिकट दिखाने पर यात्रा की अनुमति होगी। इस वीकेंड कर्फ्यू के दौरान सिर्फ किराना, मेडिकल स्टोर, मेडिकल उपकरण जैसे जरूरी सामान बेचने वालों को ही दुकान खोलने की अनुमति दी गई है। ई-कॉमर्स के क्षेत्र में भी केवल जरूरी वस्तुओं की घर पर डिलिवरी होगी।
कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक पार्क और उद्यान बंद रहेंगे शादी समारोह जैसे मौकों में भी बस 20 लोगों को ही शिरकत करने की इजाजत होगी। दक्षिण पूर्वी जिले के एक अधिकारी ने कहा, कर्फ्यू के दौरान कोई गैर आवश्यक दुकान या प्रतिष्ठान खुले पाए गए तो गेटों पर नोटिस लगा कर उन दुकानों को सील किया जाएगा। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जारी एक आदेश के मुताबिक, गर्भवती महिलाओं और मरीजों को पहचान पत्र और डॉक्टर के पर्चे के साथ आने जाने की छूट दी गई है। आदेश में कहा गया है कि कोविड की जांच और टीका लगवाने वाले व्यक्तियों को पहचान पत्र के साथ जाने की अनुमति होगी।
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