Sanjay Raut को कोर्ट ने सुनाई 15 दिन की सजा, किसके FIR पर हुआ एक्शन?

Sanjay Raut
ANI
अभिनय आकाश । Sep 26 2024 12:20PM

मझगांव मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की कैद और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

महाराष्ट्र की एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार (26 सितंबर) को भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी डॉ. मेधा किरीट सोमैया द्वारा दायर मानहानि मामले में शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत को दोषी ठहराया। मझगांव मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने संजय राउत को 15 दिन की कैद और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 500 के तहत दोषी ठहराया गया। राउत ने आरोप लगाया था कि सोमैया दम्पति शौचालय निर्माण के लिए धन का दुरुपयोग करके 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल हैं। भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई थी। 

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