लॉबिस्ट दीपक तलवार को हिरासत में लेने के लिये CBI दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची
तलवार को 30 जनवरी को दुबई से लाया गया था और धनशोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने उसे गिरफ्तार किया था। वह इस समय न्यायिक हिरासत में है।
नयी दिल्ली। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने विदेशी अनुदान कानून, एफसीआरए (विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम) के कथित उल्लंघन से संबंधित मामले में पूछताछ के लिए लॉबिस्ट दीपक तलवार को हिरासत मे लेने के अनुरोध के साथ मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा की पीठ ने गैर सकरकारी संगठन (एनजीओ) एडवांटेजेज इंडिया प्राईवेट इंडिया और इसके सचिव मनीष गर्ग से सीबीआई की याचिका पर जवाब मांगा है। तलवार पहले इस संगठन के अध्यक्ष थे।
Central Bureau of Investigation has moved Delhi High Court for the custodial interrogation of corporate lobbyist Deepak Talwar in connection to alleged violation of Foreign Contribution Regulation Act. The next date of hearing on 27th February.
— ANI (@ANI) February 19, 2019
तलवार को 30 जनवरी को दुबई से लाया गया था और धनशोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने उसे गिरफ्तार किया था। वह इस समय न्यायिक हिरासत में है। सीबीआई ने अदालत को बताया कि इस गैर सरकारी संगठन को 2012 से 2013 और 2015 से 2016 के दौरान 90.72 करोड़ रूपये का विदेशी योगदान मिला था।
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सीबीआई के वकील राजदीप बेहुरा ने अदालत को बताया कि साजिश का पता लगाने और इस संगठन को मिली राशि के असली लाभार्थियों का पता लगाने के लिए तलवार को हिरासत में लेकर पूछताछ कीआवश्यकता है। सीबीआई ने कहा कि जांच में खुलासा हुआ है कि एनजीओ को मिली विदेशी राशि का ‘दुरूपयोग’ हुआ और कुछ दूसरे उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल हुआ।
अदालत ने इस मामले में अब 27 फरवरी को आगे सुनवाई करेगी।
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