By अंकित सिंह | Jun 29, 2021
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को 31 जुलाई तक ‘एक राष्ट्र,एक राशन कार्ड’ योजना लागू करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण और उन्हें लाभ देने के लिए एनआईसी की मदद से 31 जुलाई तक पोर्टल विकसित करने का निर्देश दिया है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक देश- एक राशन कार्ड व्यवस्था को लागू करने को कहा। क्योंकि इससे प्रवासी श्रमिकों को उन राज्यों में भी राशन लेने की सुविधा मिल सकेगी जहां वे काम करते हैं और जहां उनका राशन कार्ड पंजीकृत नहीं है।