By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 30, 2022
नयी दिल्ली। सरकार ने बुधवार को बताया कि जम्मू कश्मीर सरकार ने ऐसा कोई नया नियम अधिसूचित नहीं किया है जिसके तहत उस सरकारी कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त किया जा सके जो स्वयं या उसके परिवार के सदस्य आतंकवाद के आरोपी लोगों के प्रति ‘‘सहानुभूति’’ रखते हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार को राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। उन्होंने हालांकि यह बताया कि जम्मू कश्मीर सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पासपोर्ट हासिल करने के संबंध में आवश्यक सतर्कता मंजूरी संबंधी निर्देश जारी किए हैं।
राय के अनुसार, ये निर्देश केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं। उन्होंने बताया ‘‘इस संबंध में जम्मू कश्मीर सरकार ने कोई नए नियम अधिसूचित नहीं किए हैं।’’ उनसे पूछा गया था कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून (यूएपीए) तथा जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तरह आरोपी व्यक्ति के प्रति ‘‘सहानुभूति’’ रखता है तो क्या उसे सेवा से बर्खास्त करने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने कोई नए नियम अधिसूचित किए हैं।