By अनुराग गुप्ता | Jan 07, 2022
नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को नीट पीजी काउंसलिंग में आर्थिक कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण को हरी झंडी दिखा दी है। जिसके मुताबिक ओबीसी छात्रों को 27 फीसदी आरक्षण मिलेगा। वहीं, साल 2021-22 में ईडब्लूएस छात्रों के लिए 10 फीसदी आरक्षण प्रभावी रहेगा। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने कहा साल 2021-22 के लिए नीट पीजी की काउंसलिंग पहले के मानदंडों के आधार पर ही होगी।
नीट-पीजी काउंसलिंग में हो रही देरी से डॉक्टरों में काफी रोष था और उन्होंने कहा था कि काउंसलिंग शुरू करने की तत्काल आवश्यकता है। पिछले दिनों काउंसलिंग में देरी को लेकर दिल्ली और देश के अन्य हिस्सों में फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले विभिन्न अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी किया था। जिसकी वजह से ओपीडी सेवाएं प्रभावित भी हुई थीं।