By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Sep 08, 2021
सिमडेगा। झारखंड में सिमडेगा की एक अदालत ने वर्ष 2018 में नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के जुर्म में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने इस मामले में दुखन ग्वाला और इंदर ग्वाला को दोषी करार देते हुये यह सजा सुनायी। दोनों जिले के तभाडीह गांव के रहने वाले हैं।
अदालत ने दोनों पर 55-55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। प्राथमिकी के अनुसार दोनों किसी बहाने से नाबालिग से मिले और उसे धान के खेत में ले गये और उसके साथ उन्होंने बलात्कार किया।