इसमें नवीन पंजीयन के लिए ई-केवायसी (आधार अभिप्रमाणन) की बाध्यता सभी तेन्दूपत्ता संग्राहक श्रमिक के पंजीयन के लिये शिथिल की गई है। प्रदेश में मुख्यमंत्री जन-कल्याण (संबल) योजना के अन्तर्गत पंजीयन प्राधिकारी तेन्दूपत्ता संग्रहण के कार्य में संलग्न ऐसे समस्त पात्र असंगठित श्रमिकों के पंजीयन हेतु पात्रता बावत समस्त तथ्यों का सत्यापन करते हुए पंजीयन की कार्यवाही की जाएगी।