चंडीगढ़। कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में 28 एजेंडों पर चर्चा हुई। हम आजादी से पहले के कानूनों को खत्म करेंगे। जिन कानूनों की उपयोगिता खत्म हुई, वह खत्म होंगे।
मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में धर्मांतरण को कानूनी रूप से रोक रहे हैं। जबरदस्ती शादी कराना भी धर्मांतरण की कैटेगरी में है।मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त अधिनियम बनाया जाएगा।मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से शुरू करने का प्रस्ताव पास किया गया। ये प्रस्ताव अब महामहिम राज्यपाल और विधानसभा स्पीकर भेजा जाएगा हरियाणा गैरकानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022 को कैबिनेट ने दी मंजूरी।अब विधानसभा में पेश किया जाएगा विधेयक।
मंत्रिमंडल में ने निरसन विधेयक 2021 को दी मंजूरी,राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के उन 20 अधिनियमों को निरस्त किया जाएगा जो अब उपयोग में नहीं ।शाहाबाद शुगर मिल को केएलपीडी एथनोल प्लांट की स्थापना के लिए 8.92 करोड रुपए की मंजूरी। पंजाब डिस्टिलरी नियम (हरियाणा राज्य में लागू) में नया नियम 16B जोड़ा गया... इससे डिस्टलरी में स्पिरिट के बाहर जाने के मापन के लिए फ्लो मीटर लगेंगे। निजी जमीन पर बनी किसी इमारत को 20 साल तक परिवार क्लेम कर पाएगा... उससे पहले की किसी भी इमारत या इंफ्रास्ट्रक्चर पर परिवार का क्लेम नहीं होगा ।
मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की SOP को लागू करने की मंजूरी, इस योजना में अब केन्द्र सरकार की 5 योजनाओं को सम्मिलित किया गया । हिमाचल प्रदेश और हरियाणा सरकार के बीच आदिबद्री बांध के निर्माण के एमओयू को एक्स पोस्ट-फैक्टो स्वीकृति।