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पटना सिविल कोर्ट ने शिक्षक खान सर को अंतरिम राहत दी। उन्हें पटना में उनके कोचिंग सेंटर के बाहर हुई तोड़-फोड़ और फायरिंग के मामले में गिरफ्तारी से रोक दिया गया। पुलिस के अनुसार, खान द्वारा चलाए जा रहे कोचिंग संस्थान 'खान ग्लोबल स्टडीज़ इंस्टीट्यूट' में तोड़-फोड़ के मामले में दर्ज FIR में शिक्षक और यूट्यूबर का नाम शामिल है।